इनकम टैक्स की शिकायत कैसे करें?

इनकम टैक्स की शिकायत कैसे करें?

बिजनेस

  1. नई दिल्‍ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने करदाताओं को खास सुविधा प्रदान कर रही है।
  2. टैक्‍सपेयर्स के लिए आसान हो जाएगा शिकायत करना इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार इस तरह से टैक्सपेयर्स अपनी समस्‍या को लेकर तीन अलग-अलग ईमेल आईडी पर शिकायत कर सकेंगे।
  3. 3 ईमेल आईडी पर करदाता की अलग-अगल शिकायत

इनकम टैक्स की धारा 10 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंआयकर अधिनियम धारा 10 विवरण (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या उनकी सेवा समाप्त होने के बाद भारत में किसी भी स्थान पर उनकी कार्यवाही के संबंध में उनके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से। बशर्ते कि इस खंड के तहत छूट दी गई राशि किसी भी मामले में ऐसी यात्रा के उद्देश्य से वास्तव में किए गए खर्च से अधिक नहीं होगी।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या है?

इसे सुनेंरोकेंआयकर विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ITR और अलग-अलग तरह की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. ITR दाखिल करने की अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 होगी. अभी तक ये 30 सितंबर 2021 थी. इसी तरह इनकम टैक्स कानून के किसी प्रावधान के तहत जमा की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को पहले 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया था

किसी के खिलाफ आयकर शिकायत कैसे दर्ज करें?

इसे सुनेंरोकेंघर बैठे ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल (E-Portal) लॉन्‍च किया है. यह पोर्टल इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इस ई-पोर्टल कोई भी व्‍यक्ति कर चोरी (Tax Evasion) की शिकायत कर सकता है

कैसे काले धन धारकों के बारे में शिकायत करने के लिए?

इसे सुनेंरोकेंएक खास नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर अघोषित विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर जाना होगा. अपने पैन कार्ड की डिटेल देते हुए आप यहां ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं

कर मुक्त आय क्या है?

इसे सुनेंरोकेंकोई व्यक्ति किसी संस्थान में लगातार पांच साल काम करने के बाद उसे ग्रेच्युटी राशि मिलती है। यह राशि कर मुक्त आय में आती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी कर मुक्त आय में शामिल होती है। वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महज 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी राशि कर मुक्त आय में शामिल होती है