वक्फ प्रॉपर्टी क्या है?

वक्फ प्रॉपर्टी क्या है?

इसे सुनेंरोकेंदरअसल, वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है, जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान में दे दी जाती हैं। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो यह माना जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी मर्जी से धार्मिक या इस्लाम के पवित्र कार्य में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ पुकारा जाता है।

वक्फ का अर्थ क्या होता है?

इसे सुनेंरोकेंवरिष्ठ पत्रकार शाजेब जिलानी के मुताबिक वक्फ शब्द का अर्थ किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान होता है. यह दान पैसे, संपत्ति या काम का हो सकता है. कानूनी शब्दावली में बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है.

वक्फ बोर्ड की धारा 40 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंइस तरह की शक्ति को अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो “वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में, जिसके बारे में उसके पास वक्फ संपत्ति होने के बारे में कारण हैं, जानकारी एकत्र करने, संपत्ति की ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, संपत्ति की प्रकृति के सवाल तय करने करने की आज्ञा देता है।”

वक्फ बोर्ड कब बना?

इसे सुनेंरोकेंकेन्द्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं केन्द्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएँ हैं।

वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है?

इसे सुनेंरोकेंइसका नतीजा है कि इस समय वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई, 2020 तक कुल 6,59,877 संपत्तियां वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं जिसमें देशभर की करीब आठ लाख एकड़ जमीन है।

2013 में धारा 40 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंवक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का यह है आर्टिकल 40 वर्ष 2013 में संसद ने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 को पारित किया। इसका एक प्रावधान सेक्शन 40 बेहद खतरनाक है। इसके मुताबिक बोर्ड के कोई दो लोग चाहें तो देशभर में किसी भी सम्पत्ति को वक्फ की संपत्ति बता सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है।