भारत के कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?

भारत के कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?

इसे सुनेंरोकें1969 में पांचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूूले के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इनमें असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर थे। देश में 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को बाद में मिला।

बिहार राज्य का दर्जा कब मिला?

बिहार
स्थापना २२ मार्च १९१२
राज्य बना २६ जनवरी १९५०
राजधानी पटना
सबसे बड़ा नगर पटना

विशेष राज्य का दर्जा का क्या मतलब है?

इसे सुनेंरोकेंविशेष राज्य दर्जा केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर प्रदान किया जाता है| इस दर्जा के प्राप्त होने पर कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है| हम इस लेख में चर्चा करेंगे की विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है, इससे क्या सुविधाएँ मिलती है, इसके लिए मानदंड क्या है, और ऐसे राज्य कौन …

भारत में विशेष राज्य घोषित करने का आधार क्या है?

इसे सुनेंरोकेंअब तक देश में जिन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला है, उसके पीछे मुख्य आधार उनकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ हैं। इन राज्यों में अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग-धंधे लगाना मुश्किल है।

त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला?

इसे सुनेंरोकेंपूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने आज पूरे 49 साल हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इस मौके पर राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों राज्यों के लोगों को बधाई दी है।

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या तात्पर्य है?

इसे सुनेंरोकेंभारत के संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। विशेष दर्जा राज्य को पर्याप्त स्वायत्ता देता है। विदेश, रक्षा, संचार और अनुषंगी मामलों को छोड़कर ज्यादातर फैसले केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के साथ करती है।