80 c क्या है?

इसे सुनेंरोकेंजब भी टैक्स बचाने की बात आती है तब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 सी नियम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति 1

ITR क्या होता है in Hindi?

इसे सुनेंरोकेंसाल 2020-21 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. नौकरीपेशा में कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है ITR भरने की जरूरत नहीं

ITR फाइल कैसे बनाये?

यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.

  1. इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें.
  2. प्रॉसीड पर क्लिक करें.
  3. ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें.
  4. प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें.
  5. वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.
  6. वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.

आयकर अधिनियम की धारा ८० स क्या है?

इसे सुनेंरोकेंइनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्‍यक्ति या संगठित हिन्‍दू परिवार 1

आयकर अधिनियम की धारा 80 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंधारा 80 जी क्या है? विशिष्ट धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में किए गए योगदान को आसानी से 80G के रूप में दावा किया जा सकता हैकटौती के अनुसारआय कर अधिनियम। हालांकि, हर प्रकार का दान इस धारा के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है। केवल ऐसे दान जो नियत धन के लिए किए गए हैं, एक कटौती का दावा करने के लिए योग्य हैं

ITR 4 क्या होता है?

इसे सुनेंरोकें​ITR 4 सुगम यह फॉर्म उन व्यक्तियों, HUFs व पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है और जिन्हें ऐसे बिजनेस व प्रोफेशन से आय होती है, जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं

आयकर से आप क्या समझते है आयकर की विशेषताएं बताइए?

इसे सुनेंरोकेंआयकर (इनकम टैक्स) वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। कानून के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं, और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है।

इतर फाइल कैसे करे २०२० २१?

इसे सुनेंरोकेंwww.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें। ‘e-File’ टैब पर जाएं और “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें। उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष, फाइलिंग टाइप जैसे ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड में ‘प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ चुनें।