मूल निवास कैसे निकाला जाता है?

मूल निवास कैसे निकाला जाता है?

इसे सुनेंरोकेंयहां डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ई-मित्र कियोस्क या सीएसएस पर आवेदन करना होता है। कियोस्क से आवेदन पत्र और इसके साथ लगे दस्तावेज अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर, अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित तहसीलदार, एसडीएम या एडीएम ऑनलाइन देखकर प्रमाण-पत्र जारी करने की मंजूरी देते हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे चेक करें Rajasthan?

इसे सुनेंरोकेंमूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान status मूल निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस देखने के लिए आप ई-मित्र की वेबसाइट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होता हैं. जहा से आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

मूलनिवासी का फॉर्म कैसे भरा जाता है?

आवश्यक डॉक्यूमेंट (Important Documents)

  1. आधार कार्ड
  2. जन्म प्रमाण पत्र
  3. फोटो [100kb]
  4. स्वप्रमाणित घोषणा -पत्र
  5. पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल आदि में से कोई भी एक दस्तावेज )
  6. राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  7. स्वप्रमाणित घोषणा
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या चाहिए?

Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  3. मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड
  4. राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  5. सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
  6. अन्य (Valid Documents)

कौन राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता है?

इसे सुनेंरोकेंराजस्थान का मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए यह जरुरी है कि वह कम से कम 10 सालों से वहाँ पर रह रहा हो। तभी उसका प्रमाण पत्र बन सकता है। किसी भी जाति ,वर्ग या धर्म का हो,व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनवा बना सकता है। यदि किसी नाबालिग का प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया जा सकता है।

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

इसे सुनेंरोकेंआवेदक जो राजस्थान में कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहें हैं, वह सभी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी जाति, वर्ग व धर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग (Minors) के मामले में निवास प्रमाण पत्र माता-पिता के प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी किया जाता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?

इसे सुनेंरोकेंयह हर राज्य में बनाया जाने वाला प्रमाण पत्र होता है, जो आपके निवास स्थान का सबूत होता है और इस पर आपके वहां के निवासी होने के बारे में लिखा होता है, यह आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है, mool niwas praman patra(मूल निवास प्रमाण पत्र) हर राज्य में बनाया जाता है, जिसको अलग अलग ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रकिर्या से बनाया जा सकता है| …