प्रधान मंत्री को कौन नियुक्त करता है?

प्रधान मंत्री को कौन नियुक्त करता है?

इसे सुनेंरोकेंराष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है. देश का राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है. बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति भवन पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं.

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैसे नियुक्त किए जाते हैं?

इसे सुनेंरोकेंभारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) तक कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है बताइए?

इसे सुनेंरोकेंभारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं (विधान सभाओं) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है?

इसे सुनेंरोकेंअनुच्छेद 75 (अन्य मंत्रिस्तरीय प्रावधान): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद (Council of Ministers Hindi me) में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

इसे सुनेंरोकेंअन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के मर्जी से मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। कोई एक मंत्री जो 6 माह तक किसी लगातार संसद का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होगा।

प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती है?

इसे सुनेंरोकेंयह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जायेगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। वह मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है।

भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

इसे सुनेंरोकेंराष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी सीढ़ियां है?

इसे सुनेंरोकेंभारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के १५% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक हैं; जो मंत्री संसद के निचले अथवा ऊपरी सदन का लगातार ६ महीनों तक सदस्य नहीं, उससे तुरंत उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा।