गाड़ी नंबर से चालान कैसे पता करें?
E-Challan Status Online Details –
- परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- गाड़ी का चालान चेक करने का तरीका सेलेक्ट करें –
- व्हीकल डिटेल्स भरें –
- गेट डीटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें –
- अपना चालान चेक करें –
- चालान का भुगतान करें –
गाड़ी का चालान कितने दिन में भरा जाता है?
इसे सुनेंरोकें12 दिन बाद विभाग आपके चालान को कोर्ट भेज देता है। कोर्ट में न्यूनतम जुर्माना जमा कर चालान छुड़वाया जा सकता है। गाड़ी का चालान अगर किसी गम्भीर मामले में हुआ तो जुर्माना भरने के लिए सात दिन का ही समय दिया जाता है
चालान न जमा करने पर क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंई चालान का भुगतान ई चालान वह चीज है जिसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर हर भारतीय को देना होगा. यह परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसके पहले इसका भुगतान आपको ट्रैफिक विभाग द्वारा बताए गए किसी जगह पर जाकर जमा करना होता था, लेकिन अब सरकार काफी एडवांस हो गई है
पेंडिंग चालान कैसे चेक करें?
इसे सुनेंरोकेंऑनलाइन चालान चेक करने के लिए आपको केंद्र सरकार की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको Challan Status चेक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां क्लिक करें। Challan Status पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा
ई चालान का मतलब क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंE-Challan Status: परिवहन मंत्रालय ने ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा शुरू की है. अब आप घर बैठे ही E-Challan सुविधा का लाभ उठाकर ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं. देश में ट्रैफिक रूल्स इतने सख्त हो गए हैं कि आप इन नियमों का उल्लंघन करके बच नहीं सकते. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चालान ऑनलाइन काट लिया जाता है
मोटरसाइकिल का चालान कैसे देखा जाता है?
इसे सुनेंरोकेंसबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. अब वेबसाइट पर मौजूद Check Challan Status के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगें. यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
हेलमेट का चालान कितने का है?
इसे सुनेंरोकेंपहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था. वहीं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर नो पार्किंग में लगातार दूसरी बार कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उसे 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा